अपराध

रेप व दुष्कर्म के आरोपित पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा की ध्वस्त होगी अवैध सम्पत्ति

 

महराजगंज टाइम्स ब्यूरो :- रेप, हत्या के मामले में आरोपित पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा के गुनाहों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद विवेचक सीओ सदर अजय सिंह चौहान ने कानून का शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उसकी अवैध सम्पत्तियां एक-दो दिन के अंदर ध्वस्त की जाएगी इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पूर्व भाजपा नेता के प्रकरण में कई मोड़ आ चुके हैं। केस दर्ज होने के बाद पीड़िता मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में आरोप से पलट गई। बाद में केस की विवेचना कर रहे सीओ सदर अजय सिंह ने चौहान ने उसके पास से नौ लाख रूपया बरामद किया। इसके बाद सीओ सदर ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का दूसरी बार 164 का बयान दर्ज कराया है। पुलिस के लिए यह बड़ी उपलब्धि है क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट के सामने दूसरी बार बयान दर्ज नहीं हो पाता है। बताया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता भाजपा नेता के करतूत व जबरन दुष्कर्म करने का बयान दर्ज कराई है। पहले बयान में आरोप से मुकरने की घटना के बाबत पीड़िता ने यह बयान दिया है कि भाजपा नेता ने बयान बदलने के लिए नौ लाख रूपया देकर धमकी दिया था कि अगर वह बयान नहीं बदलेगी तो उसके छोटे व इकलौते भाई की हत्या करवा देगा। इसी डर से पीड़िता बयान बदलने को विवश हुई थी। विवेचक सीओ सदर अजय सिंह चौहान ने पीड़िता के पास से पूर्व भाजपा नेता द्वारा दिए गए नौ लाख रूपया को बरामद कर लिया है। इसी बरामदगी की वजह से पीड़िता का दूसरी बार बयान दर्ज हुआ है।  पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा के खिलाफ जिस युवती की तहरीर पर केस दर्ज हुआ था उसका परिवार मूलत: संतकबीर नगर जिले का निवासी है। परिवार में युवती की मां की मौत आठ साल पहले हो चुकी है। परिवार में पिता के अलावा कुल चार बहन व एक भाई है। पिछले पांच साल से युवती का परिवार भाजपा नेता के मकान में किराएदार के रूप में रह रहा है। बीते 28 अगस्त को युवती के पिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान 31 अगस्त को पिता की मौत हो गई। पांच सितंबर को युवती के हस्ताक्षर युक्त तहरीर पर कोतवाली पुलिस राही मासूम रजा के खिलाफ रेप, मर्डर, पॉक्सो, एससीएसटी एक्ट आदि गंभीर धाराओं में केस दर्ज की। भाजपा नेता के खिलाफ केस दर्ज होते ही सनसनी मच गई। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने त्वरित विवेचना शुरू किया। महिला थानाध्यक्ष के सामने पीड़िता का 161 का बयान दर्ज कराया गया। इसके बाद बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक युवती एफआईआर में लगाए गए आरोपों से मुकर गई। बाद में यह बात सामने आई कि नौ लाख रूपया देकर बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया था। बयान नहीं बदलने पर छोटे भाई की हत्या करवाने की पूर्व भाजपा नेता ने धमकी दिया था।
राही मासूम रजा की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी 
रेप, हत्या के मामले में फरार चल रहे पूर्व भाजपा राही मासूम रजा की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस गिरफ्त से करीबियों की सुपुर्दगी में आने के बाद से राही मासूम रजा पिछले दस दिन से फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लखनऊ, प्रयागराज समेत हर उस जगह में दबिश दे चुकी है जहां उनके शरण लेने की गुंजाइश है। इस मामले में सीओ सदर अजय सिंह चौहान ने बताया कि पीड़िता का दूसरी बार 164 का बयान दर्ज कराया गया है। आरोपित राही मासूम रजा के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। राही मासूम रजा के खिलाफ यह जानकारी मिली है कि उनकी सम्पत्ति अवैध है। नियमानुसार उसकी जल्द ही ध्वस्तीकरण कराया जाएगा।

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