Maharajganj

तत्कालीन थानाध्यक्ष रामआज्ञा सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश

 

महराजगंज टाइम्स ब्यूरो:-  दो साल पहले निचलौल थाने पर भूमि विवाद के मामले में पक्षपात पूर्ण कार्रवाई करने के आरोप में निचलौल के तत्कालीन थाना अध्यक्ष रामाज्ञा सिंह ,सिपाही परमहंस गौड़ समेत तीन लोगों के खिलाफ न्यायालय ने आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।यह कार्रवाई विशेष न्यायालय एससी एसटी के जज साकिर हसन ने निचलौल थाना क्षेत्र के पिपरा काजी रहने वाले पीड़ित सिद्धार्थ गौतम के आवेदन पर सुनाया है। जज ने निचलौल थाने की पुलिस को संबंधित मामले में  मुकदमा दर्ज कर जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल जुलाई 2022 में पिपरा काजी गांव में एक भूमि विवाद था। एक पक्ष के सिद्धार्थ गौतम  व दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा था। यह आरोप है कि दोनो पक्षों को तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने थाने पर बुलाया था। थाने पर बुलाने के दौरान थाना अध्यक्ष ने दूसरे पक्ष से मिली भगत करते हुए सिद्धार्थ गौतम को न सिर्फ जबरन लॉकअप में बैठा दिया बल्कि अभद्रता करते हुए उसका शांति भंग में चालान भी कर दिया। यहां तक तो मामला ठीक रहा लेकिन जब पीड़ित ने न्यायालय से चलान रिपोर्ट निकलवाई तो रिपोर्ट देखकर दंग रह गया।  चलान रिपोर्ट की आख्या में पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पिपरा काजी गांव से विवाद के दौरान दिखाई थी। जबकि वह थाने पर सुलह समझौता के लिए गया था और उसे उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बात की शिकायत पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक,डीआईजी, एडीजी और डीजीपी से कर कार्रवाई की मांग की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पीड़ित के वाद पत्र पर विशेष न्यायालय एससी एसटी कोर्ट के जज साकिर हसन ने आदेश देते हुए तत्कालीन थाना अध्यक्ष रामाज्ञा सिंह सिपाही परमहंस गौड़ और इसमें शामिल अन्य लोगों के विरुद्ध निचलौल पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच के निर्देश दिए  हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही निचलौल पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करेगी।

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