Maharajganj

महराजगंज में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई, छह कारोबारियों पर 4.60 लाख रुपये का जुर्माना

महराजगंज टाइम्स ब्यूरो:- जनपद में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में खाद्य पदार्थों के नमूनों में अनियमितता मिलने पर न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. प्रशांत कुमार ने छह कारोबारियों के खिलाफ कुल 4.60 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। कार्रवाई जुलाई 2026 में खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। जांच के दौरान निचलौल स्थित अग्रवाल मेडिकल स्टोर से लिए गए अमूल कूल कोको चॉकलेट मिल्क का नमूना मिसब्रांडेड पाया गया। इस मामले में संबंधित पक्षों पर 50 हजार, 30 हजार और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के बजरंगी प्रसाद के यहां से लिए गए पनीर के नमूने में 22.71 प्रतिशत गुणवत्ता की कमी मिलने पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं, पनियरा स्थित प्रगति स्वीट्स, बेकर्स, फास्ट फूड एवं रेस्टोरेंट के पनीर के नमूने में 18.91 प्रतिशत कमी पाए जाने पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा कोठीभार क्षेत्र के आशीष टिबड़ेवाल के यहां से लिए गए खोया के नमूने में 10.21 प्रतिशत कमी मिलने पर 75 हजार रुपये तथा नंदिनी आइसक्रीम के नमूने में 2.6 प्रतिशत गुणवत्ता की कमी पाए जाने पर कुल 95 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। निचलौल स्थित गुप्ता इंटरप्राइजेज के खीर मिक्स (रेडी टू कुक) का नमूना मिसब्रांडेड मिलने पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मिलावटखोरी और भ्रामक ब्रांडिंग करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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