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प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन से कराया गया अवगत,40लाख ही खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी


महराजगंज टाइम्स ब्यूरो:-  कलेक्ट्रेट सभागार में व्यय प्रेक्षक ओमप्रकाश व  पंकज कुमार की उपस्थिति में  विधानसभा सामान्य चुनाव 2022 में  चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों अथवा अधिकृत एजेन्टो को व्यय लेखा सम्बन्धी रख-रखाव व लेखा व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से वरिष्ठ कोषाधिकारी शालीग्राम द्वारा जानकारी दी गयी। कोषाधिकारी ने बताया कि व्यय-लेखन में किसी प्रकार की गड़बड़ी न करें, जिससे परेशानी उत्पन्न हो । चुनाव लड़ने वाला प्रत्येक प्रत्याशी 40 लाख तक खर्च कर सकता है । नकद के रूप में मात्र 10 हजार ही व्यय किया जा सकेगा। किसी भी प्रत्याशी का पारिवारिक/ ज्वाइन्ट खाता नहीं होगा। प्रत्याशी अपना पृथक खाता खोलें और खाते से ही चेक, ड्राफ्ट, नेफ्ट , आरटीजीएस के माध्यम से ही पेमेन्ट/भुगतान किया जायेगा।
उन्होने निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये गाइड लाईन का उल्लेख करते हुए बताया कि किसी संस्था, लोक सभा, विधान सभा, विधान परिषद सदस्य या किसी मंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को लेखा व्यय एजेन्ट नहीं बनाया जा सकता है। प्रत्याशी किसी सामान्य व्यक्ति को व्यय लेखा एजेन्ट अधिकृत कर सकता है । शपथ पत्र पर प्रत्याशी ही हस्ताक्षर करेगें तथा उपगत एवं प्राधिगत व्यय पेमेन्ट धनराशि फार्म पर प्रत्याशी/ एजेन्ट दोनो हस्ताक्षर कर सकते हैं । सभी विधान सभा क्षेत्र हेतु अलग-अलग लेखा टीम गठित है, प्रत्याशी उससे सम्पर्क कर सकते हैं। व्यय लेखा अकंन हेतु रजिस्टर में तीन प्रकार के फार्म लगे हुए हैं- दैनिक लेखा रजिस्टर, गुलाबी नकद रजिस्ट्रर, पीला बैक लेखा रजिस्टर है, जिसमें अलग-अलग व्यय सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे । बैठक में सभी प्रत्याशी/ अधिकृत एजेन्ट उपस्थित रहे ।

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